Property Tax
नगर परिषद हिलसा के नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने में सभी नागरिकों को सम्पतिकर का भुगतान आवश्यक है। वित्तिय वर्ष के 1 अप्रैल से 30 जून तक भुगतान पर नागरिकों को 5% की छुट एवं वर्षा-जल संयोजन पर 5% की अतिरिक्त छुट का प्रावधान है। जबकि वित्तिय वर्ष के 1 अक्टूबर से 1.5% प्रतिशत प्रतिमाह दण्ड का प्रावधान है। अतः नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपना संपत्तिकर ससमय भुगतान कर हमें बेहतर सेवा देने के योग्य बनाए। नागरिक अपने भुगतान संबंधि जानकारी पोर्टल से प्राप्त कर सकते है तथा वे ऑनलाईन भी भुगतान कर सकते है`